भोपाल। धार कलेक्टर श्री सीबी सिंह ने बताया कि राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय अन्तर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग के किसी अध्यापक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करने पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति किए जाने के निर्देश है।
उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक के पास यदि संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के पद की शैक्षणिक योग्यता है तथा वह संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति का इच्छुक है तो उसे विषयवार पद उपलब्ध होने पर मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम 2005 के अधीन अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के पद पर भी प्राप्त होगी।